झाँसी- पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता सामने आई है। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मामला मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ 28 जुलाई 2022 को दर्ज मुकदमे में अभियुक्त सुनील उर्फ सुतकई पर नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। मामले की गंभीरता को देखते हुए झाँसी पुलिस और विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
आज स्पेशल पॉक्सो एक्ट न्यायालय, झाँसी ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक उपनिरीक्षक रामकुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर रोहित कुमार, विशेष कोर्ट मोहर्रिर गुंजन सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल हिमांशु यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। झाँसी पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी का परिणाम बताया है।
